मवेशी से गलत काम करने वाले दोषी को 5 साल की कैद
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या एक पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने मवेशी से गलत काम करने के मामले में दोषी अवतार सिंह उर्फ तारा सिंह निवासी गांव कानुवाला, तहसील पांवटा साहिब को 5 साल के...
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या एक पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने मवेशी से गलत काम करने के मामले में दोषी अवतार सिंह उर्फ तारा सिंह निवासी गांव कानुवाला, तहसील पांवटा साहिब को 5 साल के कारावास और 1000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
शिकायत में नीमा देवी नामक महिला ने बताया था कि आरोपी ने उनके घर से 20 फुट दूर लंबी रस्सी से बंधे मवेशी के साथ गलत काम किया। शिकायतकर्ता द्वारा देखने पर आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया तो नीमा देवी और बाला देवी ने नानक चंद की सहायता से उसे पकड़ लिया। मामले की तफ्तीश पुलिस चौकी राजबन के एएसआई मेहर चंद ने की। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया।
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