सोलन, 1 जुलाई (निस)
सोलन की एक अदालत ने एक विदेशी व स्थानीय युवक को हेरोइन (चिट्टा) तस्करी में दोषी ठहराते हुए 10 साल व 8 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विदेशी को एक लाख रुपए व स्थानीय युवक को 80 हजार रुपये जुर्माना किया है। नाईजीरिया नागरिक को बिना पासपोर्ट मिलने पर तीन साल का साधारण कारावास की सजा व बीस हजार का जुर्माना किया गया है। उसे जुर्माना न देने की हालत में दो माह का अतिरिक्त कारावास पूरा करना होगा। जिला न्यायविद मोहिंद्र शर्मा की ओर से जारी वक्तव्य में बताया गया कि मामला 28 मार्च 2019 का है। पुलिस को नितिन शर्मा निवासी सनवारा धर्मपुर के कब्जे से मंडोधार रोड पर 30.01 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। नितिन ने नाईजीरिया के गोडविन फ्रैंक का नाम लिया। पुलिस ने दिल्ली में उसके निवास पर दबिश दी गोडविन के कब्जे से 50 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने गोडविन को बिना पासपोर्ट भी पाया था।