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2 दोषियों को 4-4 साल का सश्रम कठोर कारावास

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो दोषियों को 4-4 साल के सश्रम कठोर कारावास और 25000-25000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में...
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अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो दोषियों को 4-4 साल के सश्रम कठोर कारावास और 25000-25000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 6-7 मई 2017 की रात्रि को हैड कांस्टेबल दाताराम के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त ड्यूटी पर बातामंडी में बहराल सड़क पर मौजूद थी। इस बीच बहराल की तरफ से एक मोटरसाइकिल पांवटा साहिब की तरफ आई, जिसे रुकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल पर चालक सहित 2 लोग सवार थे, जो पुलिस को देख मुड़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

जांच के दौरान पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से गत्ते के 6 डिब्बे पकड़े, जिन्हें चैक करने पर 5 डिब्बों में 6-6 पत्ते और एक डिब्बे में 4 पत्ते स्पास्मो प्रोक्सीवॉन प्लस कैप्सूल (नीला रंग) पाए गए, जो कुल 34 पत्ते थे। प्रत्येक पत्ते में 24 कैप्सूल थे। यानी पुलिस ने कुल 816 कैप्सूल आरोपियों के कब्जे से पकड़े। इसके साथ साथ पुलिस ने उनके कब्जे से 192 ग्राम चरस बरामद की। इस पर पुलिस ने आरोपी चालक लखबीर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी अमरकोट, पांवटा साहिब और सवार आशादीन पुत्र कालूदीन निवासी संतोखपुर, पांवटा साहिब के खिलाफ केस दर्ज किया।

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