यमुनानगर, 17 जुलाई (हप्र)
हरियाणा सरकार की वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है। यमुनानगर में 151000 लोगों में से 36500 विकलांग, विधवाओं, व बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है।
इसमें 35335 लोगों की पेंशन यह कहते हुए रोक दी गई है कि वह पूर्व सैनिक हैं। इसी के चलते वह पूर्व सैनिक की पेंशन ले रहे हैं। हकीकत में इन लोगों का सेना से किसी तरह का कोई लेना-देना कभी नहीं रहा।
यमुनानगर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें कई सालों से विधवा पेंशन ले रही महिला के पति को अब समाज कल्याण विभाग के रिकॉर्ड में जीवित दिखाकर उनकी पेंशन रोक दी गई है।
प्रतिदिन लोग अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। कोई 50 किलोमीटर दूर गांव से आ रहा है, कोई शहर के किसी इलाके से आ रहा है, ताकि उसकी रुकी हुई पेंशन बहाल हो सके।
कई दिनों से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि लोगों को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है। यमुनानगर जिला के शहरी इलाकों के 9500 लोगों की पेंशन रोकी गई है। रादौर के 4424 लोगों की, सा डोरा के 2515, सरस्वती नगर के 3744, जगाधरी ब्लॉक के 3202, छछरौली ब्लॉक के 7954 और बिलासपुर ब्लॉक के 4975 लोगों की पेंशन रोक दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार का कहना है कि यमुनानगर जिला में कुल 151000 पेंशनधारी हैं जिसमें से 36335 लोगों की पेंशन रोकी गई है। इनमें से लगभग 35335 पेंशन धारकों की पेंशन इसलिए रोकी गई है क्योंकि उन्हें पूर्व सैनिक दिखाया गया है।
कहां हुई गलती
बताया जा रहा है कि परिवार पहचान पत्र को सत्यापन के लिए नागरिक संशोधन सूचना विभाग से जोड़ा गया है। इसी दौरान किसी तकनीकी कारण से डाटा मिसमैच हो गया है, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश स्तर पर ऐसे काफी मामले सामने आए हैं, जिनमें परिवार पहचान पत्र में तो सभी सूचनाएं सही हैं, लेकिन नागरिक संसाधन सूचना विभाग पर डाटा अपलोड करने और उसे समाज कल्याण विभाग को भेजने के दौरान उसमें कई तरह की त्रुटियां नजर आई हैं। इसी के चलते पूरे प्रदेश के भारी संख्या में लोगों की विधवा व बुढ़ापा पेंशन रोकी गई है। कुछ मामलों में परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय भी दो लाख से अधिक दिखा दी गई है, जिसके चलते उनकी पेंशन रोक दी गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिन लाभार्थियों की पति-पत्नी की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में दो लाख रुपये से अधिक होने के कारण सरकार द्वारा उनकी पेंशन रोकी गई है परंतु वास्तव में उनकी आय दो लाख रुपये से कम है, ऐसे लाभार्थी अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपनी आय का ब्यौरा ठीक करवाने बारे आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी ने आगे बताया कि विधवा पेंशन के अंर्तगत जिन लाभार्थियों के परिवार पहचान पत्र में उनके पति का नाम दर्ज होने के कारण सरकार द्वारा उनकी विधवा पेंशन रोकी गई है, ऐसे लाभार्थी अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपने परिवार पहचान पत्र में अपने स्पाउज के नाम की व अपने मैरिटल स्टेटस में विधवा/बेसहारा की दुरुस्ती करवा सकते हैं। परिवार पहचान पत्र में दुरूस्ती होने उपरांत उनकी पैंशन पुन : आरंभ हो जाएगी।