हिसार, 24 मार्च (हप्र)
घरेलू झगड़े में गला दबाकर अपनी पत्नी की पौने दो साल पहले हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने चिड़ौद गांव निवासी विजय को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा की अवधि दो माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। इस घटना में 23 वर्षीय पूनम की मौत हो गई थी। इस बारे में सदर थाना पुलिस ने 16 जून, 2019 को मृतक पूनम के पिता बहबलपुर गांव निवासी बजरंग की शिकायत पर विजय के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बजरंग ने बताया था पूनम की शादी वर्ष-2017 में विजय के साथ की थी। घटना वाले दिन उसका दामाद उसके घर आया हुआ था। रात करीब 8:30 बजे उसका दामाद और बेटी छत पर बैठे बातें कर रहे थे। इसी दौरान उसकी बेटी की चीख सुनाई दी तो उसका बेटा साधुराम छत पर गया तो देखा कि पूनम चारपाई पर लेटी हुई थी और विजय उसका गला दबा रहा था। जब बीच-बचाव किया तो विजय फरार हो गया। उन्होंने पूनम को संभाला तो उसकी गर्दन लटकी हुई थी। उसकी मौत हो चुकी थी।