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नये जिलों के लिए करना होगा अभी इंतजार

अब नई जनगणना के बाद ही प्रशासनिक सीमाओं में होगा बदलाव
मुख्यमंत्री नायब सैनी।
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हरियाणा में नये जिलों के गठन की बाट जोह रहे लोगों को अभी और भी इंतजार करना होगा। प्रदेश के सभी जिलों, तहसीलों व कस्बों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में अब किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। पहली जनवरी, 2026 से जनगणना कार्य को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही किसी तरह के बदलाव हो सकेंगे। एफसीआर तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ सुमिता मिश्रा ने सोमवार को इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया।

उन्होंने जनगणना नियम-1990 के नियम 8 के खंड (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय दिया है। हरियाणा में नये जिलों, उपमंडलों, तहसील, उप-तहसील आदि की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। प्रदेश की नायब सरकार ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया हुआ है। इस कमेटी में संसदीय कार्य मामले मंत्री महिपाल सिंह ढांडा तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हैं।

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इस कमेटी की कई बैठकें हो चुके हैं। कमेटी ने नये जिलों व उपमंडल आदि को लेकर आए प्रस्तावों पर चर्चा भी की है। सभी मांगों को संबंधित जिलों के डीसी के पास भेजा हुआ है। अब डीसी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। वे नये जिलों के गठन के लिए जरूरी नियमों एवं शर्तों के हिसाब से रिपोर्ट देंगे। बहरहाल, जनगणना के चलते प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर पूरी तरह से रोक लग गई है। अब नई जनगणना के बाद ही बदलाव संभव हो पाएगा।

सोनीपत के गोहाना, हिसार के हांसी, सिरसा के डबवाली, करनाल के असंध तथा गुरुग्राम के मानेसर को जिला बनाए जाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। हरियाणा सरकार डबवाली व हांसी को पहले ही पुलिस जिला घोषित कर चुकी है। पूर्व की मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिश पर चरखी दादरी को राज्य का 22वां जिला घोषित किया गया था। कमेटी ने गोहाना व हांसी को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इस माना नहीं था।

 

 

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