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बैंयापुर गांव के 5 बूथों के मतों की नहीं होगी गणना

राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश, काग्रेस मेयर प्रत्याशी की शिकायत पर कार्रवाई
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सोनीपत, 7 मार्च (हप्र)

बैंयापुर गांव के 5 बूथों के मतों को मेयर उपचुनाव की 12 मार्च को होने वाली मतों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कमल दिवान की शिकायत पर जांच-पडताल के बाद लिया है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों को लिखित में सूचित कर दिया है।

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बता दें कि बैंयापुर गांव में पंचायती राज प्रणाली कायम रहने केबावजूद नगर निगम मेयर के उपचुनाव के लिए मतदान कराए जाने की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कमल दिवान ने आपत्ति जताई थी। उसके बावजूद 2 मार्च को बैंयापुर में बनाए गए बूथ 228, 229, 230 231 व 232 पर मतदान करा दिया गया। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी थी। इस मामले में एसडीएम को जांच सौंपी गई थी। एसडीएम ने शुक्रवार को अपनी जांच रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप दी थी। यह रिपोर्ट बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भेजी गई।

रिपोर्ट को लेकर शुक्रवार देर शाम तक राज्य चुनाव आयोग में कई घंटे मंथन हुआ। बाद में इन पांचों बूथों की मतगणना न कराए जाने का फैसला लिया गया। इस संदर्भ में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कमल दिवान के अलावा संबंधित अधिकारियों को लिखित में पत्र मेल कर अवगत करा दिया गया। इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होने पर कांग्रेस प्रत्याशी कमल दिवान ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बैंयापुर गांव के बूथ 228, 229, 230 231 व 232 की मतों की गिनती पर रोक लगाने को लेकर याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की थी। हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होती, इससे पहले शुक्रवार देर शाम को राज्य चुनाव आयोग की ओर से फैसला आ गया।

 

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