चंडीगढ़, 23 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में पिछले लोकसभा चुनाव में हुए 70 प्रतिशत मतदान को इस बार के लोकसभा चुनावों में 75 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ‘वोटर इन क्यू’ मोबाइल एप लांच किया है। इसके माध्यम से मतदाता मतदान केंद्रों पर लगने वाली भीड़ की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं और वह भीड़ कम होते ही वोट डालने के लिए जा सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 25 मई को होने वाले चुनाव के लिए आयोग की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 30 शहरी विधानसभा क्षेत्रों में वोटर इन क्यू नामक एप संचालित की जाएगी। इससे मतदाता चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर लगने वाली भीड़ को लाइव देख सकते हैं। इससे मतदाता अपनी सुविधा अनुसार मतदान करने के लिए केंद्र पर जा सकते हैं। कई बार मतदाता भीड़ को देखकर वोट डाले बिना ही वापस चले जाते हैं। इस एप के माध्यम से मतदान केंद्रों की जानकारी मिल सकेगी।
उन्होंने बताया कि वोटर इन क्यू मोबाइल एप को भारत निर्वाचन आयोग ने भी प्रयोग के तौर पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अग्रवाल ने बताया कि मोबाइल एप पर मतदाता अपने एरिया का नाम, पोलिंग बूथ का नाम, वोटर का नाम आदि फीड करेगा तो उसे एक ओटीपी मिलेगा। इसका प्रयोग कर वह बूथ पर सीधे बीएलओ से जुड़ सकता है। बीएलओ हर एक घंटा या आधे घंटे बाद एप में बताएगा कि इस समय वोट डालने के लिए कितने लोग कतार में खड़े हुए हैं। इस मोबाइल एप तथा वेबसाइट का पहली बार चुनाव में प्रयोग किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि मतदाता को वोट डालने के लिए अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिन 30 शहरी विधानसभा क्षेत्रों में ‘वोटर इन क्यू’ एप का प्रयोग होगा, उनमें पंचकूला, अंबाला छावनी, अंबाला सिटी, जगाधरी, यमुनानगर, थानेसर, कैथल, करनाल, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, सोनीपत, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, दादरी, भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, झज्जर, नारनौल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद एनआईटी, बड़खल तथा फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
अधिकतम 3 वाहनों की अनुमति
नामांकन-पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा पीठासीन या सहायक पीठासीन अधिकारी कार्यालय में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार को नामांकन-पत्र पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी के पास जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी और कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारियों के कार्यालयों में अधिकतम 5 व्यक्तियों की प्रवृष्टि की अनुमति होगी।
नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी
नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने के अंतिम एक घंटा यानी 2 बजे के बाद की वीडियोग्राफी बिना एडिटिंग के निरंतर की जाएगी। पीठासीन अधिकारी वीडियोग्राफी व सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह 25 हजार रुपये तथा विधानसभा चुनाव के लिए 10 हजार रुपये होती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है।
29 अप्रैल से नामांकन हरियाणा में लोकसभा की दस सीटों के लिए छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा और इसी दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। छह मई तक नामांकन-पत्र जमा हो सकेंगे। पीठासीन अधिकारी सुबह 11 बजे नामांकन समय आरंभ होने से पहले सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे।