जींद, 21 नवंबर (हप्र)
कर्नाटक की वेदांतु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड को अब जींद जिले के उचाना की राजेंद्रा कॉलोनी की निधि की 54237 रुपए की ऑनलाइन ट्यूशन फीस उसे 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटानी होगी। इसके अलावा वेदान्तु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड निधि को 10,000 रुपए हर्जाने और 10,000 रुपए केस खर्च के रूप में अलग से देगी।
यह फैसला जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया है। मामले के अनुसार उचाना की राजेंद्रा कॉलोनी के वीरेंद्र कुमार की 16 वर्षीय बेटी निधि ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की वेदांतु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड से नीट और जेईई की ऑनलाइन कोचिंग के लिए 64000 की फीस 29 मई, 2022 को कंपनी के खाते में जमा करवाई। शिकायत में निधि ने कहा कि वेदांतु इनोवेशंस ने उसका दाखिला 7 जून 2022 से शुरू होने वाले 2 साल के बैच में करने की बजाय पहले से चल रहे बैच में कर दिया। उसने इस पर आपत्ति जताते हुए पैसे वापस मांगे तो कंपनी ने पैसे वापस लौटाने से मना कर दिया। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन एके सरदाना, सदस्य नीरू अग्रवाल और जीडी गोयल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया कि इसमें वेदांतु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड दोषी है।
आयोग ने वेदांतु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिए कि वह उचाना की निधि को 54237 रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 45 दिन में वापस करेगी। इसके अलावा वेदान्तु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड उचाना की निधि को 10000 रुपए हर्जाने जाने के तौर पर और 10000 रुपए केस खर्च के रूप में अलग से देगी।