‘चिरागों के लिए शहरी स्कूल सहमत नहीं, गांवों में दाखिले के इच्छुक नहीं’
जितेंद्र अग्रवाल/हप्र
अम्बाला शहर, 14 जनवरी
शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान यानी चिराग स्कीम के तहत दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन इस सत्र में कितने निजी स्कूल चिरागों को रोशन करने के लिए अपनी सहमति देते हैं और कितने छात्रों को इसका लाभ मिलेगा यह भविष्य के गर्भ में है। गत वर्ष मात्र 8 स्कूलों ने चिराग के तहत बच्चों को दाखिला देने पर सहमति दी थी लेकिन मात्र 3 बच्चे ही दाखिल हो पाए थे। ऐसे दाखिलों के लिए सरकार द्वारा फीस प्रतिपूर्ति की जाती है। दरअसल इस योजना के अंतर्गत प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों अभिभावकों की आय 1.80 लाख रुपए या इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाता है। इस स्कीम के तहत केवल वे छात्र पात्र हैं जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त या उत्तीर्ण की होती है।
मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए आगामी सत्र में चौथी से बारहवीं में दाखिले का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। योजना में दाखिला देने की बंदिश किसी निजी स्कूल पर नहीं है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में चल रहे मान्यता प्राप्त निजी स्कूल तो इस योजना के लिए इच्छुक ही नहीं होते जबकि ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालय यदि इच्छुक हों भी तो वहां कोई दाखिला नहीं लेना चाहता। इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय छात्रों के दाखिले करने बारे अपनी सहमति विभाग की वैबसाईट पर लेटस्ट न्यूज सेक्शन के सीट डिक्लरेशन अंडर चिराग स्कीम 2024-25 पर 10 फरवरी तक दर्ज करवानी होगी।
ज्यादा आवेदन होने पर ड्रा से निर्धारित होगा दाखिला
जिन विद्यालयों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे तो उस स्थिति में दाखिले हेतु लॉटरी के माध्यम से 1 से 5 अप्रैल की अवधि में ड्रॉ निकाले जाएंगे। अभिभावकों को लॉटरी ड्रा निकालने की तिथि व समय बारे सूचित करके उनकी उपस्थिति में ड्रॉ निकाला जाएगा। प्राप्त आवेदनों पर 1 से 10 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। सफल छात्रों द्वारा दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 15 अप्रैल तक किये जाएंगे। दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर 1 से 15 अप्रैल तक दर्ज कराना आवश्यक होगा।
''चिराग योजना दाखिलों के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विभागीय निर्देश सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भेज दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार संबंधित विद्यालयों में विभागीय नॉमिनी की नियुक्त किए जाएंगे। इसमें विद्यालय के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी, सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पीजीटी अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त किया जा सकता है। चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी।''
-सुधीर कालड़ा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अम्बाला।