मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

प्रदेश में अनाधिकृत औद्योगिक काॅलोनियां होंगी नियमित

सीएम विधानसभा में पेश करेंगे संशोधन विधेयक
Advertisement

हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों उद्यमियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। प्रदेश में मौजूद अनाधिकृत औद्योगिक काॅलोनियों को अब नियमित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र से बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए (विशेष प्रविधान) संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन से मिलेगी वैधता : सरकार ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही यह बिल विधानसभा में पेश होगा, अनाधिकृत औद्योगिक काॅलोनियों को सभी विभाग अंतिम निर्णय तक वैध मानकर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उद्यमियों को सामूहिक रूप से सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। संशोधन विधेयक के अनुसार, वही औद्योगिक काॅलोनियां नियमित हो सकेंगी जहां कम से कम 50 उद्यमी कारोबार कर रहे हों और कुल क्षेत्रफल 10 एकड़ से अधिक हो। अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।

Advertisement

पहले भी नियमित हुईं हजारों काॅलोनियां : पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार 2145 अनियमित काॅलोनियों को नियमित कर चुकी है, जबकि 684 काॅलोनियां शहरी निकाय क्षेत्रों से बाहर होते हुए भी नियमित की गईं। इसी मॉडल को अब औद्योगिक काॅलोनियों पर लागू किया जाएगा।

फैसले तक निलंबित रहेंगी कार्रवाई :

विधेयक के कानून बनने के बाद आवेदन मिलने से लेकर अंतिम निर्णय तक उद्यमियों के खिलाफ सभी कार्रवाई रोक दी जाएगी। हालांकि, जो मामले अदालतों में लंबित हैं, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

उद्यमियों को मिलेगी बुनियादी सुविधाएं

बिल पारित होने के बाद अनाधिकृत औद्योगिक काॅलोनियों को सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा था कि अब समय आ गया है कि औद्योगिक कालोनियों को भी पक्का किया जाए।

Advertisement
Show comments