अम्बाला शहर (हप्र) : बिना अनुमति कालोनी काटने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज किया है। यह मामला जिला नगर योजनाकार सविता जिंदल की शिकायत पर दर्ज किया गया है। जिला नगर योजनाकार ने कहा कि नवजोत सिंह, सुखजीत सिंह, दविंदर सिंह व प्रीतम सिंह सभी निवासी ग्राम उगाला तहसील बराड़ा ने अम्बाला शहर के गांव काकूरू में करीब 6 एकड़ भूमि पर अनधिकृत कालोनी काटी है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि में यह कालोनी काटी गई है वह भूमि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी निदेशक टाउन कंट्री प्लानिंग हरियाणा से शहरी क्षेत्र के भीतर कॉलोनी बनाने से पहले भूमि मालिक को लाइसेंस प्राप्त करना होता है जो नहीं लिया गया। इस तरह आरोपियों ने कालोनी के प्रयोजन के लिए भूमि को उप विभाजित करके नियमों का उल्लंघन किया है। यह 3 वर्ष तक के कारावास के साथ एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने इस मामले की जांच करके आरोपियों के साथ -साथ कालोनी के डेवलपर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।