ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 2 अगस्त
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के तहत दी जाने वाले सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी को अधिसूचित किया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत बोर्ड की अनुलिपि प्रमाण पत्र 30 दिन में दिया जाएगा। वहीं, प्रवास प्रमाण पत्र 15 दिन में प्रदान किया जाएगा। ऐसे ही, उत्तर पुस्तिका की प्रति के लिए 20 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।