पंचकूला (हप्र) :
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने बताया कि 17 जून को सायं 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि इस दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। डीसी ने बताया कि चुनाव के दौरान शराब बांटने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया गया है जो ऐसी घटनाओं पर पैनी नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव से एक दिन पूर्व 18 जून, चुनाव वाले दिन 19 जून तथा मतगणना के दिन 22 जून को नगर परिषद क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। सभी पोलिंग पार्टियों द्वारा 18 जून की शाम तक पोलिंग बूथ स्थापित कर दिये जाएंगे और 19 जून को प्रात: मॉक पोल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड वाइज एआरओ नियुक्त किए गए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उनसे संपर्क कर सकते हैं।