रोहतक, 21 अप्रैल (हप्र)
नियम 134ए को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सरकार द्वारा अभी तक नियम 134ए के तहत दाखिले का शैड्यूल जारी नहीं किया गया और न ही आरटीई के तहत दाखिले सुनिश्चित किए गए। जबकि आरटीई में दाखिले की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। उधर, निजी स्कूल संचालक बच्चों को नियम 134ए के तहत दाखिला नहीं दे रहे और न ही आरटीई के तहत दाखिला दिया जा रहा। ऐसे हालात में बच्चे व उनके अभिभावक काफी परेशान हैं। दो जमा पांच मुद्दे जनआंदोलन के संयोजक एडवोकेट सत्यवीर हुड्डा ने मांग की है कि सरकार नियम 134ए के तहत दाखिले का शैड्यूल जारी कर बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करे। दरअसल, सरकार द्वारा पहले जहां नियम 134ए को खत्म कर आरटीई में दाखिले करवाने की बात की जा रही थी, वहीं इस निर्णय को बदलकर दोबारा नियम 134ए में दाखिले की बात कही गई लेकिन शेड्यूल जारी न होने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
नियम 134ए या आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए बच्चों को परेशानी हो रही है। अभी तक निजी स्कूलों ने पोर्टल पर रिक्त सीटों का ब्यौरा ही नहीं डाला। वहीं, आरटीई के तहत भी दाखिला नहीं दिया जा रहा। साथ ही सरकार द्वारा नियम 134ए के तहत दाखिले का शैड्यूल जारी न होने से बच्चों को इस नियम का लाभ भी नहीं मिल रहा, जिससे बच्चे चिंतित हैं।
दो जमा पांच मुद्दे जनआंदोलन के संयोजक एडवोकेट सत्यवीर हुड्डा ने कहा कि नियम 134ए के तहत बच्चों का दाखिला सरकार सुनिश्चित करे। जल्द से जल्द नियम 134ए के तहत दाखिले का शैड्यूल जारी किया जाए और ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले बच्चों का दाखिला करवाए। अगर सरकार बच्चों के दाखिले में आनाकानी करती है तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा और जनहित याचिका डाली जाएगी।
नहीं हुआ अब तक एक भी दािखला
सरकार ने आरटीई एक्ट के तहत दाखिला करवाने की बात की लेकिन अभी तक एक भी दाखिला नहीं हुआ है। आरटीई एक्ट के तहत दाखिलों को लेकर सरकार और निजी स्कूल बार-बार सहमति जता रहे थे। उनके आवेदन फॉर्म 16 अप्रैल से शुरू होकर 25 अप्रैल को समाप्त होने हैं। लेकिन आज तक पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में एक भी आवेदन फॉर्म आरटीई एक्ट के तहत जमा नहीं हुआ। क्योंकि न तो विभाग इसके लिये तैयार है और न ही निजी स्कूल। इससे लगता है कि निजी स्कूल और सरकार गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं।
क्या कहती हैं उप जिला शिक्षा अधिकारी
नोडल अधिकारी व उप जिला शिक्षा अधिकारी आशा दहिया का कहना है कि नियम 134ए को लेकर शिक्षा निदेशालय की तरफ से अभी कोई शैड्यूल नहीं आया है। वहीं, आरटीई एक्ट के तहत भी दाखिले नहीं हुए हैं। कुछ अभिभावक आरटीई एक्ट के तहत दाखिले के लिए फार्म लेकर आए थे लेकिन वह फार्म स्कूल में ही जमा होना है। फिलहाल किसी बच्चे का आरटीई में दाखिला नहीं हुआ है।