स्कूल सोसायटियों का काम अधर में लटका
संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि सोसाइटी एक्ट 2012 के अनुसार सभी पंजीकृत सोसायटी को रिन्यू करवाने का वार्षिक शुल्क जमा करवाने के लिए वर्ष 2017 से ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की गई व फीस ऑनलाइन न करने का जुर्माना निर्धारित किया गया, लेकिन किसी भी सोसायटी को इसकी सूचना नहीं दी गई और वर्ष 2013 से यह जुर्माना लगा दिया गया, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत 2017 से हुई। अब ये जुर्माना वार्षिक फीस समेत प्रति सोसायटी लगभग एक-एक लाख रुपये से भी अधिक हो गया, जिसका कोई भी नोटिस या सूचना सोसायटियों को नहीं दी गई और जुर्माना माफ न होने से सोसायटियों का काम अधर में लटक गया है, क्योंकि अब न तो किसी सदस्य को सोसायटी से निकाला जा सकता और न ही नये सदस्य को शामिल किया जा सकता। इस मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ का प्रतिनिधिमंडल 17 अक्तूबर को सीएम हाउस चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला तो सीएम ने शीघ्र ही पत्र जारी करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक पत्र जारी नहीं हो पाया है। प्राइवेट स्कूल संघ ने मांग की कि स्कूल सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाए।
