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बावल उपमंडल में जल्द श्रम न्यायालय स्थापना का रास्ता साफ

डिप्टी लेबर कमीश्नर ने टीम के साथ किया दौरा। रेवाड़ी बार एसोसिएशन ने किया विरोध
बावल में लेबर कोर्ट के लिए स्थान का जायजा लेते हुए डिप्टी लेबर कमीश्नर नवीन शर्मा व उनकी टीम। -हप्र
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रेवाड़ी, 1 मई (हप्र) श्रम न्यायालय (लेबर कोर्ट) स्थापित करने को लेकर बावल व रेवाड़ी के बीच चला आ रहा विवाद सुलझता दिखाई दे रहा है। कोर्ट के लिए बावल में स्थान देखने की प्रकिया शुरू हो गई है। डिप्टी लेबर कमीश्नर के नेतृत्व में एक टीम ने स्थान देखने के लिए बावल का दौरा किया। लेकिन रेवाड़ी बार एसोसिएशन ने इसका विरोध करते हुए जिला मुख्यालय रेवाड़ी पर ही लेबर कोर्ट स्थापित करने की मांग की है।

बता दें कि जिला रेवाड़ी में अभी तक कोई लेबर कोर्ट नहीं होने के कारण श्रम विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई अभी तक गुरुग्राम ट्रिब्यूनल में होती है जिस कारण पीड़ित लोगों को न्याय पाने के लिए आर्थिक कष्ट उठाने पड़ते हैं और समय भी बर्बाद होता है। काफी समय से रेवाड़ी में लेबर कोर्ट खोलने की मांग उठ रह थी। प्रदेश में इस समय कुल 9 लेबर कोर्ट हैं। सरकार ने वर्तमान बजट में इनकी संख्या बढ़ाकर 14 करने की घोषणा की है। इस घोषणा में बावल में कोर्ट स्थापना का उल्लेख किया गया है। सरकार को इस फैसले को ध्यान में रखते हुए श्रम आयुक्त हरियाणा ने जिला उपायुक्त रेवाड़ी को पत्र लिखकर लेबर कोर्ट के लिए बावल में उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र यादव ने कहा कि प्रदेश में लेबर कोर्ट अधिकांशत: जिला मुख्यालयों पर हैं। हमारी ऐसी मांग लगातार की जाती रही है। बावल जाने के लिए लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। उन्होंने यह मांग मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाई है। अब देखना यह है कि लेबर कोर्ट बावल में या रेवाड़ी में किस जगह बनती है।

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