पानीपत, 2 जुलाई (ट्रिन्यू)
भाजपा टिकट पर समालखा नगरपालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन अशोक कुच्छल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए अदालत से उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए दायर याचिका को रद्द करने की मांग की। वकीलों की प्रदेशव्यापी हड़ताल के चलते केस की आज सुनवाई नहीं हो पाई। सुनवाई एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में 5 जुलाई को होगी।
आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने 24 जून को अदालत में चुनावी याचिका दायर कर अशोक कुच्छल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में कपूर ने आरोप लगाया कि अशोक कुच्छल ने चुनाव नामांकन व शपथ पत्र में अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को नहीं दर्शाया जबकि 6 नवंबर 2017 को उन्हें समालखा पुलिस ने एक केस मे फिरौती के 20 लाख रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। करीब सवा साल तक जेल में रहने के बाद वे जमानत पर बाहर आये व 6 जुलाई 2018 को अदालत ने उन्हें संगीन जुर्मों में आरोपित भी किया। इस केस में आरोप साबित हुए तो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।