फरीदाबाद, 17 जुलाई (हप्र)
ग्रेटर फरीदाबाद स्थित डीपीएस स्कूल छात्र आत्महत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल के प्रिसिंपल की याचिका खारिज कर दी है। प्रिंसिपल ने याचिका दायर कर केस में लगे आरोपों को खारिज करने की मांग की थी। आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति हरनरेश सिंह गिल ने सुरजीत खन्ना बनाम हरियाणा राज्य और अन्य केस में सुनवाई करते हुए कहा कि प्रिंसिपल सुरजीत खन्ना ने लगभग पांच महीने तक पुलिस को मामले की रिपोर्ट नहीं दी, जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम) के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसी जानकारी के लिए पुलिस को सूचना देनी चाहिए।
24 फरवरी-2022 को सेक्टर-80 स्थित डिस्कवरी सोसाइटी निवासी 16 वर्षीय छात्र ने 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक छात्र की मां इसी स्कूल में ही आठ साल से आट्र्स की टीचर थी। मृतक की मां ने पुलिस को बताया था कि उनके बेटे को बीते साल स्कूल के कुछ बच्चों ने टायलेट में परेशान किया था। अक्सर छात्र उसके साथ बुलिंग करते थे। आरोप है कि एक टीचर भी उसे परेशान करती थी। छात्र ने कई बार शिकायत भी की थी। मामले में छात्र की मां ने स्कूल प्रबंधन को ईमेल कर शिकायत भी दी थी, आरोप है प्रबंधन ने उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। मामले में प्रिंसिपल फिलहाल जमानत पर बाहर है।