मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

कर्मचारी चयन आयोग पर लगाई 10 लाख कॉस्ट को किया खत्म

हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने बदला सिंगल बेंच का फैसला
Advertisement

चंडीगढ़, 12 फरवरी (ट्रिन्यू)

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की तरफ से दाखिल की गई एलपीएल पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आयोग के प्रति सकारात्मक रुख दिखाते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को बदल दिया है। 2021 की सीडब्ल्यूपी 22346 के संबंध में दाखिल की गई याचिका पर डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच द्वारा लगाए गए 10 लाख रुपये की कॉस्ट को समाप्त कर दिया है। आयोग प्रवक्ता ने बताया कि 2021 में डीडीईएसएम कैटेगरी के राहुल नाम के याचिकाकर्ता ने सीडब्ल्यूपी 23346 दाख़िल की थी। इस पर 13 सितंबर, 2024 को फ़ैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आयोग पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट और याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने का फैसला दिया था।

Advertisement

इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आयोग की तरफ़ से 2025 में एलपीए 130 दाख़िल की गई। 29 जनवरी को इस पर हाईकोर्ट ने सिंगल बैंच का फैसला बदलते हुए आयोग पर लगाई गई 10 लाख रुपये की कॉस्ट को समाप्त करने का फैसला दिया।

प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश के युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में अगर कोई मानवीय त्रुटि रह भी जाती है तो उस पर सकारात्मक दृष्टि से कार्य करते हुए हर पात्र युवा को उसके हक का रोज़गार सुनिश्चित करना आयोग का प्रथम लक्ष्य है।

Advertisement
Show comments