टोहाना, 17 जुलाई (निस)
मानसिक रोगी एवं दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक राजबीर को फास्ट ट्रैक अदालत ने 10 वर्ष कैद एवं 7 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक लड़की की हालात बिगड़ने पर सामान्य हस्पताल लाया गया तो वहां पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पीड़िता के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज करके चालान अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोषी को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।