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कॉलेजों में नियुक्ित पाने वाले शिक्षकों को मिलेगा यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारंभिक वेतनमान

चंडीगढ़, 8 अप्रैल (ट्रिन्यू) हरियाणा में सरकारी विभागों से राजकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को अब नये पद के प्रारंभिक वेतनमान के अनुरूप वेतन मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)...

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चंडीगढ़, 8 अप्रैल (ट्रिन्यू)

हरियाणा में सरकारी विभागों से राजकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को अब नये पद के प्रारंभिक वेतनमान के अनुरूप वेतन मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा निर्धारित वेतनमान इन शिक्षकों को दिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

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राज्य वेतन संरचना (प्रदेश सरकार के कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलने वाला वेतन) से विश्वविद्यालयों और काॅलेजों के यूजीसी-एआईसीटीई वेतन ढांचे में नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के वेतन संरक्षण को लेकर मामला वित्त विभाग में विचाराधीन था। प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी विभाग से कर्मचारी की किसी भी विश्वविद्यालय या काॅलेज या उसी विश्वविद्यालय-काॅलेज या अन्य विश्वविद्यालय-काॅलेज (राज्य के भीतर) में शिक्षक पद पर नियुक्ति के मामले में अगर उचित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तो वेतन बाद में स्वीकार्य नियुक्ति के पद के प्रवेश स्तर (प्रथम सेल) पर निर्धारित किया जाएगा।

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उचित माध्यम से आवेदन पर पद के प्रवेश स्तर या फिर नए पद के कार्यात्मक स्तर में उपलब्ध होने पर फंक्शनल लेवल के बराबर होगा। जहां वेतन प्रवेश स्तर के वेतन के बराबर निर्धारित किया गया है, वहां अगली वेतन वृद्धि की तारीख एक जनवरी या एक जुलाई होगी, बशर्ते कि बाद की नियुक्ति की तारीख से छह महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली गई हो। जहां वेतन स्तर में वेतन पहले से प्राप्त वेतन के बराबर निर्धारित किया गया है तो ऐसे मामलों में अगली वेतन वृद्धि की तारीख अपरिवर्तित रहेगी। आदेशों में साफ किया गया है कि पिछली सेवा को किसी अन्य लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को आदेशों का अनुपालन करते हुए सभी लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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