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हरियाणा में शुरू हुई टीचर ट्रांसफर ड्राइव, 20 दिसंबर को आएगा स्कोर

जनवरी में जारी होंगे ऑर्डर, संशोधित पॉलिसी के साथ अब शिक्षक सीधे चुन सकेंगे स्कूल
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हरियाणा में सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग ने बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव 2025-26 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। संशोधित नीति लागू होने के बाद यह पहली बार है जब प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले होने जा रहे हैं।

विभाग के अनुसार, 10 से 12 दिसंबर तक सभी शिक्षक अपनी सेवा और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। यह चरण सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी डाटा के आधार पर मेरिट प्वाइंट और फाइनल लिस्ट तैयार होगी। 20 दिसंबर को सभी शिक्षकों का विस्तृत स्कोर जारी होगा, जिसमें उम्र, सेवा अवधि, उपलब्धियां, व्यक्तिगत परिस्थितियां और पॉलिसी में तय अन्य मापदंड शामिल होंगे।

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अगर किसी शिक्षक को अपने स्कोर या अपडेटेड सर्विस डाटा में त्रुटि लगती है, तो वे 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 28 दिसंबर से तीन जनवरी तक जिला स्तरीय कमेटियां इन दावों पर निर्णय लेंगी। चार जनवरी को जिला स्तर के फैसले प्रकाशित होंगे। इसके बाद शिक्षक चाहें तो प्रदेश स्तर पर अपील कर सकेंगे। पांच से दस जनवरी तक प्रदेश स्तरीय सुनवाई होगी।

पांच से सात जनवरी तक प्रदेश स्तर पर आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। आठ से दस जनवरी तक राज्य स्तरीय कमेटी इन आपत्तियों पर अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद 11 और 12 जनवरी को फाइनल मेरिट प्वाइंट, फाइनल स्कोर और फाइनल लिस्ट जारी होगी। अंत में 12 जनवरी को ट्रांसफर ऑर्डर जारी होंगे। हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल शिक्षक नये स्कूलों में ज्वाइनिंग पहली अप्रैल से ही करेंगे।

प्रक्रिया से पहले डीईओ को निर्देश

ट्रांसफर ड्राइव लागू करने से पहले शुक्रवार को सुबह 11 बजे सभी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। उन्हें डाटा अपडेट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिलों को कहा गया है कि वे प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी सहित सभी श्रेणी के शिक्षकों का डाटा निर्धारित समय में वेरिफाई करवाएं।

मनोहर सरकार में आई थी पॉलिसी

हरियाणा में शिक्षकों के तबादले हमेशा सरकारों के लिए चुनौती रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में इसकी जड़ को समझते हुए शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की। इसके बेहतर परिणाम आए। पॉलिसी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाया। करीब नौ वर्षों बाद अब नायब सरकार ने इस पॉलिसी में बड़े बदलाव करते हुए नये सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया है। संशोधित नीति के अनुसार ही अब तबादले होंगे।

अब शिक्षक सीधे स्कूल चुन सकेंगे

पहले ट्रांसफर जोन सिस्टम पर आधारित थे, लेकिन अब शिक्षक अपनी पसंद के स्कूल को सीधे चुन सकेंगे। सरकार ने मोरनी, हथीन और नूंह ब्लॉक में तैनात शिक्षकों को बेसिक प्लस डीए पर दस प्रतिशत अतिरिक्त वेतन और अतिथि शिक्षकों को दस हजार रुपये अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है।

पति पत्नी में केवल एक को मिलेगा लाभ

पहले पति और पत्नी दोनों को ट्रांसफर में अतिरिक्त अंक मिलते थे, लेकिन नई नीति में केवल एक को ही यह लाभ मिलेगा। दूरी कम करने पर पांच अंक तय किए गए हैं। मेरिट कुल अस्सी अंकों की होगी, जिसमें साठ अंक उम्र के होंगे और बीस अंक अन्य कैटेगरी जैसे महिला, विधवा, विधुर, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को मिलेंगे।

शिक्षा मंत्री जुटे थे मुहिम में

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन को लेकर लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें कीं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से विचार विमर्श कर इसे अंतिम स्वरूप दिया। विगत दिवस भी उन्होंने पंचकूला में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक कर ट्रांसफर ड्राइव लागू करने की रणनीति तय की। इसके बाद विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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