यमुनानगर, 22 जुलाई (हप्र)
रामनगर कॉलोनी में 57 साल की महिला की रेप के बाद हत्या कर घर में लूटपाट करने के केस में कोर्ट ने दोषी गुलाब नगर निवासी विनोद उर्फ मिठू और ऋषिपाल को उम्रकैद की सजा और 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने केस के जांच अधिकारी रहे सब इंस्पेक्टर जोगिंद्र सिंह की जांच की प्रशंसा की। वहीं, उन्हें प्रशंसा पत्र व नगद इनाम देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उनका नाम उच्चाधिकारियों के सम्मान के लिए भेजा गया है। कमलदीप गोयल ने कहा कि महिला से रेप, हत्या और लूटपाट का मामला बेहद गंभीर मामला था। इस मामले में सब इंस्पेक्टर जोगिंद्र सिंह ने बेहद गहनता से जांच की। केस ट्रेस करने से लेकर केस में एक-एक सबूत जुटाया और कोर्ट ने आरोपियों पर दोषी साबित हुए।