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31 साल के दूल्हे से साढ़े 12 साल की लड़की की शादी रुकवाई

जींद, 1 दिसंबर(हप्र) जींद के बराह खुर्द गांव में बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की टीम ने रविवार को साढ़े 12 साल की लड़की को बालिका वधु बनने से बचा लिया। परिजनों को लड़की के बालिग होने तक शादी नहीं...
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जींद, 1 दिसंबर(हप्र)

जींद के बराह खुर्द गांव में बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की टीम ने रविवार को साढ़े 12 साल की लड़की को बालिका वधु बनने से बचा लिया। परिजनों को लड़की के बालिग होने तक शादी नहीं करने की चेतावनी दी और बाल विवाह अधिनियम की जानकारी भी दी, जिस पर परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब वह बालिग होने पर ही विवाह करेंगे।

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बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को सूचना मिली थी कि गांव बराह खुर्द में एक नाबालिग लडक़ी की शादी करवाई जा रही है और बारात करनाल जिले से आई हुई है। इस पर कार्रवाई करते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय के सहायक रवि लोहान, महिला सिपाही आरती, नीलम, सिपाही सुरेंद्र, प्रवीन के साथ मौके पर पहुंचे।

टीम द्वारा लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजनों ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की और शादी नहीं होने की बात कही, लेकिन जब मौके पर अन्य मौजिज व्यक्तियों को बुलाया गया तो लगभग दो घंटे के बाद जो सबूत दिखाए गए जिनमें लड़की की उम्र मात्र साढ़े 12 वर्ष पाई गई और शादी में आया दूल्हे की उम्र साढ़े 31 वर्ष मिली । दुल्हे व दुल्हन की उम्र में करीब 19 वर्ष का अंतर मिला । इस पर उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि लड़की के माता-पिता अनपढ़ हैं । लड़की की मां बीमार रहती है और उसे किसी कानून की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए वह गलती से ऐसा कर रहे थे। इस पर सहायक रवि लोहान ने परिजनों को समझाया कि आपकी लडक़ी नाबालिग है, इसलिए आप उसके बालिग होने तक का इंतजार करें, ताकि कोई कानूनी अड़चन नहीं आए। इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़की की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को स्थगित कर दिया गया। परिवार ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित बयान दिए कि वह कानून की पालना करेंगे तथा लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगें।

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