हिसार, 28 सितंबर (हप्र)
मार्केट कमेटी सचिव से मारपीट मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिफा की अदालत ने भाजपा नेता एवं अभिनेत्री सोनाली फौगाट की जमानत याचिका तो खारिज नहीं की लेकिन उन पर मामले की सुनवाई पूरी होने तक शिकायतकर्ता व अन्य गवाहों के खिलाफ मीडिया के मंच का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। सोनाली फौगाट की 21 व 23 जून को दो वीडियो क्िलपिंग के आधार पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह ने फौगाट की जमानत याचिका खारिज करने की मांग को लेकर 26 जून को याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सोनाली फौगाट ने सीडी में अपनी आवाज होने की बात को शपथ-पत्र देकर नकारा था, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में यह आवाज उन्हीं की साबित हुई थी। आदेश में अदालत ने कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि सीडी में आरोपी सोनाली फौगाट की ही आवाज है। सोनाली एक पब्लिक फिगर हैं और अदालत एक नागरिक की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करना चाहती लेकिन निष्पक्ष ट्रायल भी जरूरी है। मामले में वे अब मीिडया के मंच का प्रयोग नहीं कर सकेंगी। 22 जनवरी, 2021 को अदालत आरोपों पर बहस सुनेगी। वहीं सोनाली फौगाट की शिकायत पर दर्ज छेड़छाड़ केस में पुलिस को साढ़े तीन माह की जांच के बाद भी मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, जिससे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसपी बलवान सिंह राणा ने कहा कि जब आवश्यक सबूत मिलेंगे तो आरोपी की गिरफ्तारी होगी।