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प्रेम विवाह पर सामाजिक बहिष्कार, 36 के खिलाफ केस

चरखी दादरी, 27 सितंबर (हप्र) प्रेम विवाह के बाद करीब पांच साल से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे गांव मंदौला और रामलवास निवासी दो परिवारों को कोर्ट से न्याय मिला है। एसीजेएम रामअवतार पारिक की कोर्ट ने मामले में...

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चरखी दादरी, 27 सितंबर (हप्र)

प्रेम विवाह के बाद करीब पांच साल से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे गांव मंदौला और रामलवास निवासी दो परिवारों को कोर्ट से न्याय मिला है। एसीजेएम रामअवतार पारिक की कोर्ट ने मामले में 36 लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद झोझूकलां थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत सांगवान खाप के कन्नी प्रधान, तत्कालीन सरपंचों सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। याची पक्ष ने चार पुलिस कर्मचारियों पर भी ड्यूटी का सही निर्वहन न करने का आरोप लगाया था और कोर्ट ने इसकी जांच करने का भी आदेश दिया है।

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बता दें कि दादरी जिले के गांव मंदौला निवासी एक युवक ने जिले के गांव रामलवास निवासी दूसरे गौत्र की युवती के साथ दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में अगस्त 2018 में प्रेम विवाह किया था और वे गांव में रहने लगे थे। सिंतबर 2018 में उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। जिसके बाद परिवार के लोग राजी हो गए थे और विवाह के उपलक्ष में गांव में एक कार्यक्रम भी रखा गया था। लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध जताया और उन्हें जान से मारने, गांव में नग्न घुमाने व जाति बहिष्कार की धमकियां देत हुए शादी तोड़ने का दवाब बनाया। बाद में दोनों गांवों में बुलाई गयी पंचायतों ने युवती और युवक के परिजनाें के जाति बहिष्कार का फरमान सुनाया था। दंपति ने पुलिस को शिकायतें दी थी, पर कार्रवाई नहीं हुई थी।

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