चंडीगढ़, 24 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार मार्केट में दुकानें खोलने की छूट दी गई है। इस बार भीड़-भाड़ वाली मार्केट में दुकानों को ऑड-ईवन फार्मूले के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की परमिशन दी है। वहीं जिन दुकानों के आसपास कुछ नहीं है, वे सुबह 7 से नाइट कर्फ्यू लगने तक खुली रह सकेंगी। इस बीच राज्य में 90 प्रतिशत शराब ठेके भी अब खुल गए हैं। 10 प्रतिशत के करीब ठेके ऐसे हैं, जो भीड़भाड़ वाली जगहों या फिर मार्केट के बीचों-बीच हैं। ये ठेके ऑड-ईवन फार्मूले पर खुलेंगे। बाकी ठेकों पर ऑड-ईवन लागू नहीं होगा। यानी ये सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी की गई लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के बाद सभी जिलों के डीईटीसी को आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने पत्र जारी करके हिदायतें दी हैं। साथ ही, उन्हें कहा है कि वे एल-1, एल-13, एल-14ए और एल-2 के गोदामों को खोलने के लिए डीसी से परमिशन लें। लॉकडाउन लगते ही डीसी के आदेश पर इन्हें सील किया गया था। मालूम हो, 3 मई से राज्य में लॉकडाउन लागू हुआ और तभी से शराब के ठेके बंद थे। प्रदेश में शराब ठेकों की कुल संख्या 2326 है। इसके अलावा छोटे गांवों में सब-ठेके बनाए हुए हैं। प्रदेश मुख्यालय ने सभी जिलों के डीईटीसी को भेजे पत्र में उनसे ठेकों के खुलने को लेकर रिपोर्ट तलब की है। इतना ही नहीं, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी सरकार ने तय किया है कि नई नीति 12 जून से लागू होगी।
सोमवार से 11 जून तक 2020-21 की एक्साइज पॉलिसी लागू रहेगी। पिछले साल भी लॉकडाउन की वजह से एक्साइज पॉलिसी 19 मई से लागू हुई थी। यह पॉलिसी 20 मई तक के लिए थी, लेकिन 3 मई से लॉकडाउन होने की वजह से अब पॉलिसी 11 जून तक लागू रहेगी।
शॉपिंग मॉल के ठेके तो बंद ही रहेंगे
डीईटीसी को दिए आदेशों में स्पष्ट किया कहा गया है कि शॉपिंग मॉल आदि में स्थित शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। सरकार ने भी मार्केट तो खोलने की मंजूरी दी है लेकिन मॉल्स बंद ही रहेंगे। वहीं होटल, रेस्टोरेंट व बार आदि में भी शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी।