अम्बाला, 5 जुलाई (निस)
सरकार की नई नीति के तहत 20 वर्षों से जो लोग किराये पर सरकारी दुकानों या फिर लीज पर रह रहे हैं, वह दुकान मकान के मालिक बन सकेंगे। सरकार द्वारा इसको लेकर एक विशेष योजना बनाई गई है। कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए अधिकारियों द्वारा दिशानिर्देश दिये गए हैं।
मालिकाना हक लेने के लिए आवेदनकर्ता को कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। जिसके बाद वह सरकार द्वारा तय की गई निर्धारित दरों को देते हुए रजिस्ट्रेशन आदि करवा सकेंगे। इससे अम्बाला में सैकड़ों लोगों को फायदा होगा और लोग किराये व अन्य झंझटों से छुटकारा पा सकेंगेे। वहीं, परिषद को भी किराया वसूलने के लिए अधिक सघर्षं नहीं करना पड़ेगा। साथ ही परिषद को करोड़ों रुपये अर्जित होंगे। आज नगर परिषद कार्यालय में एक आॅनलाइन बैठक हुई।
अम्बाला छावनी कार्यालय में बनाया हेल्प डेस्क
बैठक में अर्बन लोकल बॉडी द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्ष पुराने तहबाजारी, दुकानों व कब्जे में दी हुई भूमि को कब्जादाता को क्लेक्टर रेट के अनुसार स्थानांतरित करने को लेकर दिशानिर्देश दिये गये। नगर परिषद के सचिव ने बताया की अम्बाला छावनी कार्यालय में इसको लेकर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है।