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Shamlat Land : शामलात देह पर बने मकानों का मिलेगा मालिकाना हक, नायब सरकार ने नियमों में किया बदलाव

कलेक्टर रेट की डेढ़ गुणा कीमत देकर बन सकेंगे मालिक
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 25 अप्रैल।

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Shamlat Land : हरियाणा सरकार ने शामलात देह की भूमि पर बनाए गए मकानों के कुछ मामलों से संबंधित निपटान के लिए नियमों में बदलाव किया है। अगर किसी ग्रामीण ने 31 मार्च, 2004 से पूर्व 500 वर्ग गज तक की भूमि पर मकान बनाया हुआ है तो वह उस समय के कलेक्टर रेट की डेढ़ गुणा कीमत देकर उसका मालिक बन सकता है।

बशर्ते वह भूमि किसी तालाब, रास्ता या अन्य किसी महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित न हो। इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने ‘हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम-1961’ व इसके तहत बनाए गए नियमों में प्रावधान किया है। यदि किसी गांव वासी द्वारा शामलात देह की भूमि पर 31 मार्च, 2004 से पूर्व 500 वर्ग गज तक भूमि पर मकान बना लिया गया है और वह व्यक्ति ऐसी शामलात भूमि का मालिकाना हक ले सकता है। यह कब्जा 500 वर्ग गज से अधिक भूमि पर नहीं होना चाहिए। खुला क्षेत्र निर्मित क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

ऐसे आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत व ग्राम सभा द्वारा विचारों उपरांत प्रस्ताव पारित करके ऐसी भूमि को बेचने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि का बिक्रीनामा तहसील में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है।

इस प्रकार प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन पत्रों पर कार्यवाही में शीघ्रता सुनिश्चित करने तथा एकरूपता बनाए रखने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (एसओपी) भी जारी गया है।

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