सोनीपत, 11 मार्च (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने बच्ची के यौन शोषण मामले में तांत्रिक व पीड़िता की मां को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। सिटी थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी तंत्र क्रिया करने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में है। अब उसकी पत्नी ने उसे भी घर से निकाल दिया था। व्यक्ति ने बताया था कि उसकी पत्नी जनवरी माह में उसकी 12 साल की बेटी को लेकर तांत्रिक के पास गई थी। वहां पर आरोपी ने उसकी बेटी का यौन शोषण किया। उसने बताया था कि दो दिन पहले उसकी साली अपनी बहन के पास गई तो उसकी बेटी ने अपनी मौसी को मामले से अवगत कराया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी तांत्रिक बलराज के साथ ही बच्ची की मां को भी गिरफ्तार कर लिया था। महिला आरोपी के पास अपना गृह क्लेश मिटाने के लिए जाती थी। जिसके बाद आरोपी ने सिटी थाना क्षेत्र में बच्ची का यौन शोषण किया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी तांत्रिक व बच्ची की मां को दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई।