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किस्तों में पैसा देकर नियमित करा सकेंगे सीवर-पानी कनेक्शन

हरियाणा सरकार ने लागू की नई पॉलिसी
मुख्यमंत्री नायब सैनी।
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हरियाणा सरकार ने नगर पालिका क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत देते हुए सीवर और पानी के कनेक्शन को नियमित करने और नए कनेक्शन जारी करने के लिए नई पॉलिसी लागू कर दी है। यह पॉलिसी न केवल नगर पालिका क्षेत्र बल्कि उनकी सीमा में आने वाले गांवों में भी लागू होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास गुप्ता ने नोटिफिकेशन जारी किया है।

उन्होंने बताया कि नई पॉलिसी के तहत उपभोक्ताओं को कनेक्शन शुल्क अदा करने के दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प के अनुसार, उपभोक्ताओं को पानी और सीवर कनेक्शन नियमित करवाने के लिए क्रमशः 1,000 और 500 रुपए एडवांस देने होंगे। इसके अलावा वर्तमान वाटर चार्ज और वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज भी देना होगा। साथ ही पानी-सीवर कनेक्शन और पानी के मीटर की सामग्री व लेबर का खर्च उपभोक्ता को स्वयं उठाना होगा।

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दूसरे विकल्प में सरकार ने उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा दी है। इसके अनुसार, लोगों को 15 साल तक पानी और सीवर कनेक्शन शुल्क की जगह हर माह 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसके अलावा उन्हें वाटर और वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज भी चुकाने होंगे। यदि विभाग की ओर से जल मीटर उपलब्ध कराया जाता है तो उपभोक्ता को उसके लिए छह साल तक 25 रुपए प्रति माह देने होंगे।

मीटर लगाने पर अतिरिक्त राहत

अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि यदि किसी उपभोक्ता के घर में जल मीटर लगा होगा, तो उससे वाटर और वाटर वेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस स्थिति में पानी-सीवर कनेक्शन और जल मीटर की सामग्री व श्रम लागत पूरी तरह सेवा प्रदाता प्राधिकरण वहन करेगा।

सरकार का बढ़ेगा राजस्व

सरकार की इस नई पॉलिसी से जहां उपभोक्ताओं को कनेक्शन शुल्क एकमुश्त देने की मजबूरी से राहत मिलेगी, वहीं किस्तों का विकल्प उन्हें आर्थिक बोझ से भी बचाएगा। दूसरी ओर सरकार को नियमित राजस्व मिलेगा और अवैध कनेक्शन पर अंकुश लगेगा। यह पॉलिसी हरियाणा के शहरी और अर्द्ध-शहरी इलाकों में पानी और सीवर व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

 

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