अम्बाला शहर, 13 अप्रैल (हप्र)
महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की मौत के बाद हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने सभी निजी स्कूल संचालकों की शनिवार को बैठक बुलाई और उन्हें दिशा-निर्देश दिए। डीईओ ने स्कूल संचालको को सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत 15 अप्रैल शाम तक सत्यापित शपथ-पत्र जमा करवाने को कहा।
बैठक में जिले से निजी स्कूल संचालक या उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सुरेश कुमार ने सभी सुरक्षित स्कूल परिवहन व सेफ स्कूल पॉलिसी के बारे में जानकारी दी। साथ ही एक परफॉर्मा देकर सभी को 15 अप्रैल तक उसे भरकर और स्वयं सत्यापित शपथपत्र के साथ जमा करवाने को कहा। डीईओ ने कहा कि सभी स्कूलों को सरकार द्वारा बनाए नियमों की पालना करनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि 15 से 25 अप्रैल तक स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी और सेफ स्कूल पॉलिसी दोनों का निरीक्षण किया जाएगा। बैठक में यूनियनों के प्रतिनिधियों ने जहां स्कूल संचालकों का पक्ष रखा, वहीं 134-ए के तहत बकाया राशि का भुगतान करने की बात भी रखी। स्कूल संचालक सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को लागू करवाने के लिए बहाने बनाते भी दिखे। डीईओ ने बताया कि स्कूल संचालकों को सरकार और उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति के निर्देश बताकर पालन करने को कहा गया है। नियमों की पालना के लिए 15 से विशेष अभियान शुरू होगा। कहीं भी कोई कमी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि महेंद्रगढ़ जिले में स्कूल बस हादसे में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी।