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राहुल के समर्थन में सत्याग्रह अब 15 को धर्मनगरी में

चंडीगढ़, 11 जुलाई (ट्रिन्यू) कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में हरियाणा कांग्रेस के नेता 15 जुलाई को धर्मनगरी – कुरुक्षेत्र में मौन सत्याग्रह करेंगे। पहले यह आयोजन बुधवार यानी 12 जुलाई चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होना था।...
फाइल फोटो
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चंडीगढ़, 11 जुलाई (ट्रिन्यू)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में हरियाणा कांग्रेस के नेता 15 जुलाई को धर्मनगरी – कुरुक्षेत्र में मौन सत्याग्रह करेंगे। पहले यह आयोजन बुधवार यानी 12 जुलाई चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होना था। अब पार्टी ने 15 को यह कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। यहां बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। ऐसे में उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो पाई है।

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इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने देशभर में मौन सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। कुरुक्षेत्र में होने वाले आयोजन में पूर्व सीएम व विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष चौ़ उदयभान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। इस आयोजन के लिए पार्टी मुख्यालय से सभी मौजूदा व पूर्व सांसदों-विधायकों, 2019 में कांग्रेस टिकट पर लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों, सभी संगठनों के प्रमुखों, एआईसीसी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्यों, डेलीगेट्स आदि को आमंत्रित किया है।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौ़ उदयभान का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में सभी का 12 को चंडीगढ़ पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए मौन सत्याग्रह 15 जुलाई को कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में करने का निर्णय लिया है। कांग्रेसी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक मौन सत्याग्रह पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा व जजपा गठबंधन की सरकार बाढ़ से निपटने की तैयारी करने में नाकाम रही है। करीब 1100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को कागज में मंजूरी दी गई, लेकिन उन्हें धरातल पर नहीं उतारा गया, जिस कारण पूरे प्रदेश में हालात बिगड़ गए हैं।

समय एकजुट होने का : दीपेंद्र

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि यह समय एकजुट होने और यह बताने का है कि सच और न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों नागरिक खड़े हैं। गुजरात में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

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