चंडीगढ़, 11 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने राज्य के पंच-सरपंचों को रिझाने की कोशिश की है। ई-टेंडरिंग का अभी भी कुछ सरपंचों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके बीच सरकार ने पंच-सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मानदेय में बढ़ोतरी की मांग पंच-सरपंचों द्वारा लम्बे समय से की जा रही थी।
सरपंचों को अब पांच हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। अभी तक उनका मानदेय 3000 रुपये था। इसी तरह से पंचों के 1000 रुपये मासिक मानदेय को बढ़ाकर 1600 रुपये किया है। विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार, बढ़ी हुई दरें पहली अप्रैल, 2023 से लागू होंगी। पंच-सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम-1995 में संशोधन किया है। ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा-परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2023 कहे जाएंगे।