चरखी दादरी(हप्र) :
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में 23 मई को सांय 6.00 बजे से मतदान समाप्ति तक ड्राई-डे रहेगा और चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही शराब की बिक्री भी बन्द हो जाएगी। इन 48 घंटों में जिला में किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने आज लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135सी के तहत ये आदेश जारी करते हुए जिला में तैनात आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे मतदान सम्पन्न होने से 48 घंटे पहले से ही जिला में शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें।