चंडीगढ़, 16 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम, नगर परिषद व नगरपालिका की प्रॉपर्टी पर बैठे किरायेदारों एवं लीजधारकों को मालिकाना हक देने के लिए सरकार ने नियम तय कर लिए हैं। पिछले दिनों ही सरकार ने इस बारे में निर्णय लिया था। 20 साल से अधिक समय के कब्जाधारियों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने की योजना सरकार ने बनाई है। दुकानों एवं मकानों के किरायेदार मालिकाना हक के लिए वेबपोर्टल पर आवेदन करना होगा। शहरी स्थानीय निकाय तथा गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को इस योजना को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में विज ने पॉलिसी के लिए तय किए गए नियमों पर मुहर लगाई। वेबपोर्टल की शुरुआत 20 जून को होगी। बैठक में तय किया गया कि यह पॉलिसी पहली जुलाई से लागू होगी। विज ने कहा कि इच्छुक पात्र कब्जाधारियों को वेबपोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
एक महीने का मिलेगा समय
अनिल विज ने कहा कि नीति के अंतर्गत उन्हें कब्जा की हुई संपति का मालिकाना हक देने के लिए संबंधित संपति के कलेक्टर रेट में 20 से 50 प्रतिशत तक की छूट भी दी है। नीति का लाभ लेने के इच्छुक पात्र कब्जाधारी को वेबपोर्टल पर निगम के संबंधित आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, संबंधित नगर निकाय के सचिव को एक महीने में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नीति के तहत आने वाले कब्जाधारियों की सुविधा के लिए एक वेबपोर्टल का डिजाइन किया जा रहा है, जो 20 जून तक तैयार होगा। उन्होंने कहा कि 20 साल या इससे अधिक समय के कब्जाधारियों को संपत्ति की डीड हेतू वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।