सोनीपत, 21 दिसंबर (निस)
नियम 134ए के तहत परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को अब नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
स्कूल अलॉट होने के बावजूद विद्यार्थियों के दाखिले की राह मुश्किल बनी हुई है। कहीं निजी स्कूल एसएलसी नहीं दे रहे, तो कहीं निजी स्कूल नियम 134ए के तहत दाखिला लेने मेें ही आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को 24 दिसंबर तक दस्तावेजों की जांच करवाने के साथ दाखिला लेना जरूरी है। ऐसा न होने पर विद्यार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारियों से इस मामले में एसएलसी दिलवाने व दाखिला सुनिश्चित करवाने की मांग की है।
निजी स्कूलों ने फिर कहा -सरकार की अधिसूचना तर्कसंगत नहीं : हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ सोनीपत की डीएवीएम पब्लिक स्कूल में आयोजित बैठक जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 134ए में प्रवेश के लिए जो अधिसूचना जारी की है वह तर्क संगत नहीं है। ऐसे छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति पिछले कई वर्षों से लंबित है।
नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों की किसी भी स्कूल को कोई फीस सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। गैरकानूनी ढंग से भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को 134ए में पढ़ाना चाहती है।
कोरोना काल में आर्थिक संकट के चलते प्रदेश में हजारों अभिभावक अपने बच्चों की फीस नहीं भर सके। जिस कारण काफी बच्चे घर बैठे हैं। बिना एसएलसी के 134ए के तहत भी दाखिले नहीं हो रहे। बिना बकाया फीस लिए निजी स्कूल एसएलसी नहीं दे रहे। हमारी मांग है कि सरकार बिना एसएलसी सरकारी स्कूलों तथा 134ए में दाखिला दिलवाए या निजी स्कूलों से ऐसे बच्चों के एसएलसी दिलवाए जाएं।
-विमल किशोर, संयोजक, छात्र-अभिभावक संघ