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RTI Admission : आरटीई दाखिलों पर शिक्षा विभाग सख्त, नियम तोड़ने वाले निजी स्कूलों पर लाखों का जुर्माना

हरियाणा शिक्षा विभाग ने 10 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी
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RTI Admission : शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आरटीई सीटों पर दाखिला प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले हरियाणा के निजी स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग का शिकंजा कस गया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों से खिलवाड़ करने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बाबत शिक्षा मुख्यालय से शुक्रवार को सभी ज़िलो के शिक्षा अधिकारियों को पत्र ज़ारी किया है।

1680 स्कूलों पर जुर्माना तय

विभागीय जांच में सामने आया है कि 1680 निजी स्कूलों ने आरटीई दाखिलों का ब्यौरा MIS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। इन स्कूलों को फीस स्लैब के हिसाब से भारी जुर्माना भुगतना होगा।

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-1000 रुपये तक की फीस वाले स्कूल: ₹30,000 का जुर्माना

-3000 रुपये तक की फीस वाले स्कूल: ₹70,000 का जुर्माना

-3000 रुपये से अधिक फीस वाले स्कूल: कारण बताओ नोटिस, सुनवाई और उसके बाद कड़ी कार्रवाई

1128 स्कूलों की मान्यता पर भी लटकी तलवार

इतना ही नहीं, 1128 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने मान्यता या अन्य आधारों पर खारिज कर दिया है। इन पर भी विभाग ने सख्त रूख अपनाया है। जिन स्कूलों को अभी तक नोटिस नहीं मिला है, उन्हें तुरंत नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जाएगा। जिनके पास मान्यता प्रमाण-पत्र नहीं है, उनकी सूची अलग से बनाकर गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की श्रेणी में डाला जाएगा।

अल्पसंख्यक स्कूल भी जांच के दायरे में

विभाग ने अल्पसंख्यक दर्जे वाले स्कूलों से भी प्रमाण-पत्र मांगे हैं। सत्यापन के बाद इनकी अलग सूची तैयार की जाएगी।

10 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट

निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 सितंबर तक कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। विभाग ने साफ किया कि कोई भी Affiliation Certificate मान्यता के बराबर नहीं है। केवल विभाग द्वारा जारी असली और नवीनीकृत मान्यता-पत्र ही मान्य होंगे।

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