गुरुग्राम, 29 जुलाई (निस)
नूंह जिले में अवैध खनन रोकने के उद्देश्य से जिला उपायुक्त के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स कमेटी ने तावडू खंड के सिलखो गांव के दो क्रेशर प्लांटों में अनियमितता मिलने पर 37 लाख 46 हजार 636 रुपये का जुर्माना देने का नोटिस जारी किया है। नूंह उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि तावडू एसडीम के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स कमेटी ने तावडू के सीलखो गांव में स्थित क्रेशर प्लांटों का निरीक्षण था। निरीक्षण के दौरान मेसर्स गणेश स्टोन क्रेशर और मेसर्स साईं स्टोन क्रेशर कंपनी पर अनियमितताएं मिलीं। मैसेज गणेश स्टोन क्रेशर पर 31 लाख 60 हजार 193 रुपये की जुर्माना राशि का नोटिस जारी किया गया तो वहीं साईं स्टोन क्रेशर प्लांट को 5 लाख 86 हजार 443 रुपये का जुर्माना राशि भरने का नोटिस जारी किया गया।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि गत 21 जुलाई को गठित टीम ने संयुक्त रुप से तावडू और नूंह के 10 स्टोन क्रेशर प्लांटों पर भी निरीक्षण किया था। इस दौरान कई प्लांटो पर अनियमितताएं मिली। जिन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया। साथ ही साथ चार अन्य क्रेशरों में अनियमितता मिलने पर 15 लाख 39 हजार 800 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।