स्वच्छ परिवहन और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए रोडमैप तैयार
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशानुसार, इस कार्ययोजना के तहत पहली नवंबर, 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जिलों के फ्यूल स्टेशन एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं करेंगे। पहली अप्रैल, 2026 से यह प्रतिबंध एनसीआर के शेष जिलों में भी लागू हो जाएगा। इसे लागू करने के लिए, सभी फ्यूल स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकाग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पहले चरण वाले जिलों में 31 अक्टूबर, 2025 तक और शेष एनसीआर में 31 मार्च, 2026 तक लगाए जाएंगे।
ग्रीन मोबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाते हुए, राज्य सरकार ने अनिवार्य किया है कि आगे से केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऑटोरिक्शा को ही बेड़े में शामिल किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं और दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर, पहली नवंबर, 2025 से केवल बीएस-6 अनुपालन वाले हल्के, मध्यम और भारी माल वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई वाले वाहनों समेत किसी भी गैर-अनुरूपता वाले माल वाहन को 31 अक्टूबर, 2026 के बाद शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा और दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर के अंत तक 382 बीएस-6 बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। पहली जनवरी, 2026 से बेड़े में कोई भी नया डीजल या पेट्रोल 2-पहिया, चार-पहिया एलसीवी या एन-1 श्रेणी एलजीवी शामिल नहीं किया जाएगा। पहली नवंबर, 2026 से पर्यटक बसों और विशेष परमिट वाले वाहनों समेत दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसें ईवी, सीएनजी, बीएस-6 मोड में संचालित होनी चाहिए।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशानुसार, प्रदेश में निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) मलबे के प्रबंधन और सड़क के धूल उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन निर्माण और विध्वंस मलबे को संसाधित करने की सुविधाएं चालू हैं। मौजूदा अतिरिक्त निर्माण और विध्वंस मलबे को संसाधित करने के लिए गुरुग्राम में एक और सी एंड डी सुविधा स्थापित की जानी है। इसके अतिरिक्त, सड़क की धूल कम करने पर मसौदा कार्य योजना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को प्रस्तुत की गई है।