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Right to Service Act हरियाणा में PWD की 5 सेवाएं अब RTSA के तहत, तय हुई समय-सीमा

चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 महत्वपूर्ण सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (RTSA) के तहत लाते हुए इनके निपटारे की समय-सीमा तय कर दी है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को...
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चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 महत्वपूर्ण सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (RTSA) के तहत लाते हुए इनके निपटारे की समय-सीमा तय कर दी है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को पारदर्शी, तेज़ और जवाबदेह सेवाएं देना है।

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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।

तय समय-सीमा के साथ शामिल सेवाएं

सड़क से प्रवेश/निकासी की अनुमति (क्लीयरेंस)

प्राकृतिक गैस या पाइपलाइन बिछाने की अनुमति

संचार अवसंरचना (OFC सहित) के लिए अनुमति:

ठेकेदारों की सूचीबद्धता:

छोटे गड्ढों की मरम्मत:

 शिकायत निवारण प्रणाली

इस पहल से निर्माण कार्यों में देरी पर रोक लगेगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी।

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