Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Right to Service Act हरियाणा में PWD की 5 सेवाएं अब RTSA के तहत, तय हुई समय-सीमा

चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 महत्वपूर्ण सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (RTSA) के तहत लाते हुए इनके निपटारे की समय-सीमा तय कर दी है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 महत्वपूर्ण सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (RTSA) के तहत लाते हुए इनके निपटारे की समय-सीमा तय कर दी है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को पारदर्शी, तेज़ और जवाबदेह सेवाएं देना है।

Advertisement

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।

तय समय-सीमा के साथ शामिल सेवाएं

सड़क से प्रवेश/निकासी की अनुमति (क्लीयरेंस)

  •  निर्धारित समय: 40 दिन
  •  अधिकारी: अधीक्षण अभियंता

प्राकृतिक गैस या पाइपलाइन बिछाने की अनुमति

  • निर्धारित समय: 40 दिन
  • अधिकारी: अधीक्षण अभियंता

संचार अवसंरचना (OFC सहित) के लिए अनुमति:

  •  निर्धारित समय: 40 दिन
  • अधिकारी: अधीक्षण अभियंता

ठेकेदारों की सूचीबद्धता:

  • निर्धारित समय: 45 दिन
  • अधिकारी: अधीक्षण अभियंता

छोटे गड्ढों की मरम्मत:

  • निर्धारित समय: 10 दिन
  • अधिकारी: कनिष्ठ अभियंता

 शिकायत निवारण प्रणाली

  • प्रथम अपील अधिकारी: संबंधित मुख्य अभियंता / उप-मंडल अभियंता
  • द्वितीय अपील अधिकारी: प्रमुख अभियंता / कार्यकारी अभियंता

इस पहल से निर्माण कार्यों में देरी पर रोक लगेगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी।

Advertisement
×