Right to Service Act हरियाणा में PWD की 5 सेवाएं अब RTSA के तहत, तय हुई समय-सीमा
चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 महत्वपूर्ण सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (RTSA) के तहत लाते हुए इनके निपटारे की समय-सीमा तय कर दी है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को...
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चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 महत्वपूर्ण सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (RTSA) के तहत लाते हुए इनके निपटारे की समय-सीमा तय कर दी है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को पारदर्शी, तेज़ और जवाबदेह सेवाएं देना है।
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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।
तय समय-सीमा के साथ शामिल सेवाएं
सड़क से प्रवेश/निकासी की अनुमति (क्लीयरेंस)
- निर्धारित समय: 40 दिन
- अधिकारी: अधीक्षण अभियंता
प्राकृतिक गैस या पाइपलाइन बिछाने की अनुमति
- निर्धारित समय: 40 दिन
- अधिकारी: अधीक्षण अभियंता
संचार अवसंरचना (OFC सहित) के लिए अनुमति:
- निर्धारित समय: 40 दिन
- अधिकारी: अधीक्षण अभियंता
ठेकेदारों की सूचीबद्धता:
- निर्धारित समय: 45 दिन
- अधिकारी: अधीक्षण अभियंता
छोटे गड्ढों की मरम्मत:
- निर्धारित समय: 10 दिन
- अधिकारी: कनिष्ठ अभियंता
शिकायत निवारण प्रणाली
- प्रथम अपील अधिकारी: संबंधित मुख्य अभियंता / उप-मंडल अभियंता
- द्वितीय अपील अधिकारी: प्रमुख अभियंता / कार्यकारी अभियंता
इस पहल से निर्माण कार्यों में देरी पर रोक लगेगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी।
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