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दिव्यांगों को आरक्षण को किया सीमित, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

हरियाणा सरकार के फैसले पर कहा – क्यों ना आदेश पर रोक लगा दें
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट।
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मुख्य सचिव व समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव को देना होगा जवाब

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

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चंडीगढ़, 3 जून

हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण को सीमित करने के आदेश पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही, टिप्पणी की है कि क्यों ना सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी जाए। 17 जुलाई को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। मुख्य सचिव तथा समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस बारे में कोर्ट में जवाब देना होगा।

हाईकोर्ट जस्टिस विनोद भारद्वाज ने लाडवा के रहने वाले सुमित कुमार व अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किया है। याचिका में सरकार के आदेशों को चुनौती देते हुए कहा गया कि दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण को सीमित करके सरकार ने दिव्यांजन अधिकार अधिनियम-2016 का उललंघन किया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों के भी खिलाफ है।

2 मई और 23 मई, 2025 को सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया कि दिव्यांगजनों को प्रमोशन में आरक्षण केवल निम्न स्तरों पर ही मिलेगा। ग्रुप-ए यानी क्लास-वन अधिकारियों के मामलों में दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह संविधान में प्रदत्त समानता, गरिमा तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करती है।

 

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