गुरुग्राम,14 दिसंबर (निस)
रियल इस्टेट प्रोमोटर ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड को बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्लॉट्स बेचना महंगा पड़ गया। ब्रह्मा सिटी को अपने प्रॉजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए पर्याप्त समय दिया गया था मगर फिर भी प्रोमोटर रजिस्ट्रेशन कराने में असफल रही। बावजूद इसके ब्रह्मा सिटी ने 219 प्लॉट बेच दिए। ब्रह्मा सिटी का यह कार्य रेरा एक्ट का उल्लंघन है।
हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा), गुरुग्राम ने 2016 के रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बारे में रेरा द्वारा आज आदेश जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार प्रमोटर ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के सेक्टर 61 से सेक्टर 65 में प्लॉटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। प्रोमोटर ने आरईआरए अधिनियम 2016 की धारा 3 के उल्लंघन में परियोजना के पंजीकरण के बिना भूखंड बेचे, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।
पिछले महीने 21 नवंबर को भी एक सुनवाई के दौरान दस्तावेजों की जांच करते हुए प्राधिकरण ने पाया कि प्रोमोटर ने परियोजना को रेरा के साथ पंजीकृत किए बिना 219 भूखंड बेचे।