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ईमानदार उपभोक्ताओं को राहत, बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा

हेल्पलाइन नंबर से होगी त्वरित शिकायत और जुर्माने की आसान अदायगी
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हरियाणा में अब बिजली चोरी करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने ईमानदार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिनके जरिए आमजन न सिर्फ बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन की शिकायत कर सकेंगे बल्कि चोरी के मामलों में लगे जुर्माने की राशि का भुगतान भी आसानी से कर पाएंगे।

टोल फ्री नंबर - 1800-180-2124 ब्यूरो ने जारी किया है। यह 24 घंटे और सातों दिन सक्रिय रहेगा। इस पर बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन या संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी शिकायतें सीधे ब्यूरो तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसी तरह कॉल सेंटर नंबर - 0172-2801240 पर सुबह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शिकायत हो पाएगी। इसका मकसद उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के जुर्माने की राशि समय पर जमा करने के लिए प्रेरित करना है।

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ब्यूरो का मानना है कि बिजली चोरी से सरकार को तो भारी नुकसान होता ही है, साथ ही ईमानदार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है। चोरी रोकने और समय पर जुर्माना वसूली सुनिश्चित करने से न केवल सरकारी खजाने की रक्षा होगी बल्कि राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी और अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनेगी। ब्यूरो के अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में की गई कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई से बिजली चोरी के मामलों में कमी आई है।

शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी

अब हेल्पलाइन नंबरों की सुविधा से शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी और दोषियों पर शिकंजा और कसा जाएगा। प्रवर्तन ब्यूरो ने नागरिकों से अपील की है कि बिजली चोरी जैसे अवैध कार्यों से दूर रहें। समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करें। यदि कहीं बिजली चोरी या अवैध कनेक्शन नजर आए तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-180-2124 पर सूचना दें। शिकायतकर्ता की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा, ताकि लोग बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें।

 

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