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पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को बताया अवैध

सोनीपत, 2 जनवरी (हप्र) अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के मामले में सोनीपत के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील को खारिज करते हुए पूर्व...
पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंवार
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सोनीपत, 2 जनवरी (हप्र)

अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के मामले में सोनीपत के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील को खारिज करते हुए पूर्व विधायक की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। पंवार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आए थे।

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सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ईडी की अपील को खारिज कर दिया। सितंबर में हाईकोर्ट ने पंवार की गिरफ्तारी को अवैध बताया था। फैसले के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट गई थी। बता दें कि 20 जुलाई को सोनीपत के तत्कालीन विधायक एवं कांग्रेस के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी सुरेंद्र पंवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अंबाला अदालत में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।

राजनीति से प्रेरित था पूरा मामला : पंवार

पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने कहा कि एफआईआर में उनका नाम नहीं था और कथित अपराधों में कोई भागीदारी नहीं थी। फिर भी ईडी ने गिरफ्तार किया जो राजनीति से प्रेरित थी। उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी।

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