हिसार, 23 मार्च (हप्र)
हरियाणा विधान सभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि वर्ष 2017 से 2021 तक के बीच सेक्शन 7-ए की आड़ में एनओसी के बिना गलत तरीके से की गई रजिस्ट्रियों की जांच सरकार करवा चुकी है। अब 2010 से 2016 के बीच हुई इस तरह की रजिस्ट्रियों की जांच करवाई जाएगी।
गंगवा बुधवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले शहरों में 50 प्रतिशत तक बनी हुई कालोनी ही अधिकृत होती थी, लेकिन गरीबों के आशियाने बचाने के लिए अब यह शर्त हटा दी है। अब 10 से 20 प्रतिशत तक बनी हुई कालोनी भी अधिकृत हो सकेंगी। इस तरह की कालोनी यदि खाली पड़ी है तो उसके डेवलेपमेंट चार्ज बिल्डर को देना होगा। जहां पर मकान बने हुए हैं उन्हें कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत चार्ज देना होगा। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि खिलाड़ी कोटे के तहत पदक लाने वाले खिलाड़ियों को ए,बी,सी और डी श्रेणी की नौकरी पहले की तरह मिलती रहेगी।