रेवाड़ी, 18 मार्च (हप्र)
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी ममेरे भाई को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्ति सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत में चला आ रहा था। सोमवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। यह मामला थाना खोल क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह जहां खेतों में बनी झोपड़ी में रहती है, वहीं उसके मामा का लड़का भी रहता है। वह 12वीं कक्षा में पढ़ता है। जून 2020 में जब वह ईंधन लेने के लिए गई तो ममेरे भाई ने उससे दुष्कर्म किया। उसने किसी को बताने पर उसके 7 वर्षीय भाई को मारने की धमकी दी। वह डर की वजह से चुप रही।