रेवाड़ी, 21 नवंबर (निस)
अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा क्रीमीलेयर निर्धारण हेतु जारी किए गए नये नोटिफिकेशन से पिछड़ा वर्ग में रोष व्याप्त है और इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय मंच तथा यादव कल्याण सभा की बैठक में इस नोटिफिकेशन को असंवैधानिक एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मंच के प्रधान अनिल यादव ने कहा कि 24 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में प्रदेश सरकार के क्रीमी लेयर को लेकर बनाए गए 17 अगस्त 2016 तथा 24 अगस्त 2018 की नोटिफिकेशन को असंवैधानिक करार देते हुए अगले तीन माह में नया नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। अब प्रदेश सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें एक और जहां वार्षिक आय में वेतन तथा कृषि आय को पूर्ववत जोड़ने की बात कही है, वहीं अन्य बदलाव भी असंवैधानिक हैं। उन्होंने कहा कि नया नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध पिछड़ों के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है, जिसके लिए पिछड़ा वर्गों के सभी संगठन मिलकर कोर्ट के द्वार खटखटाएंगे। इस मौके पर प्रो. आरएस यादव, शशि सैनी, अनिल सैनी, चेतराम सैनी, अशोक पहलवान मौजूद थे।